छत्तीसगढ़ जनपर्ध न्यूज

प्रधान संपादक
प्रकरण में अनावेदकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126,135 के तहत ₹50,000-50,000 सक्षम प्रतिभूति पेश करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में अनावेदकों द्वारा पुनः कोई भी व्यतिक्रम नहीं किए जाने हेतु ₹50,000-50,000 का निजी मुचलका जमानत नामा स्वीकृत कराया गया था, जिस पर थाना प्रभारी भाटापारा शहर द्वारा अनावेदकों के बाउंड ओवर का उल्लंघन किए जाने से उनके बाउंड ओवर राशि जप्त किए जाने का उल्लेख करते हुए एसडीएम कार्यालय भाटापारा में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। तत्संबंध में अनावेदकों को एसडीएम कार्यालय भाटापारा में उपस्थित किया गया, जिसमें अनावेदकों के द्वारा पूर्व में निष्पादित बाउंड ओवर का उल्लंघन किया जाना स्वीकार किया गया। उक्त के संबंध में एसडीएम भाटापारा द्वारा अनावेदकों के बंधपत्र का उल्लंघन करना पाए जाने से अनावेदकों को उक्त राशि ₹50,000-50,000 तत्काल जमा करने हेतु आदेशित किया गया है। विदित हो कि अनावेदकों को अवैध मादक पदार्थ गांजा पीते हुए पकड़ा गया था। साथ ही थाना का रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें अनावेदकों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया। इस तरह अनावेदकगण नशे का सेवन कर अपराधिक कृत्यों को लगातार अंजाम दे रहे थे जिस पर थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा *बाउंड ओवर की कार्रवाई कर प्रकरण एसडीएम कार्यालय भाटापारा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें एसडीएम कार्यालय द्वारा ₹50,000-50,000 बाउंड ओवर बंधपत्र की राशि तत्काल जमा करने हेतु आदेश पारित किया गया है। अनावेदकों के नाम1. डूमेंद्र साहू उम्र 25 साल निवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर 2. दिनेश साहू उम्र 27 साल निवासी परशुराम वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर 3. महेश साहू उम्र 19 वर्ष निवासी परशुराम वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर 4. रोशन कश्यप उम्र 28 साल निवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर




