
छत्तीसगढ़ जनपर्ध न्यूज
प्रधान संपादक
प्रार्थी राधेश्याम आर्य निवासी संतकंवर राम वार्ड भाटापारा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी को आरोपियों द्वारा ग्राम दरचूरा में भूमि क्रय करने हेतु दिखाया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा कमलेश अग्रवाल नामक व्यक्ति को ₹5,00,000 टोकन के रूप में दिया गया। तत्पश्चात एक सप्ताह बाद उक्त जमीन की बिक्री नामा नोटरी युक्त इकरारनामा निष्पादित कराया गया एवं कुल 45 लाख रुपए कमलेश अग्रवाल एवं अजय अग्रवाल नामक व्यक्ति को प्रार्थी द्वारा प्रदान किया गया। इसके बाद किसी अन्य के माध्यम से प्रार्थी को पता चला की जमीन बेचने के नाम से आरोपियों द्वारा उससे ठगी किया गया है। प्रार्थी द्वारा जमीन बिक्री के दौरान मिले लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु संपर्क नहीं हो पाया। प्रार्थी द्वारा स्वयं जांच करने पर पता चला कि जिस भूमि को कमलेश अग्रवाल एवं उसका पोता अजय अग्रवाल ने जिस व्यक्ति को भूमि स्वामी कमलेश अग्रवाल बताकर भूमि का सौदा कराया था वह व्यक्ति भूमि का मूल भू-स्वामी कमलेश अग्रवाल नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी के साथ जमीन खरीदने की बात को लेकर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी आरोपियों द्वारा की गई है। आरोपियों द्वारा छद्मम वेश धारण कर फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड एवं कुतरचित दस्तावेज तैयार कर षडयंत्र पूर्वक योजनाबध्द तरीके से जमीन का सौदा कर 50 लाख रूपए हड़पने के लिए छलकर धोखाधड़ी किया गया हैं। की रिपोर्ट पर थाना सिमगा में अपराध क्र. 186/2025 धारा 318(4),3(5),336(2),337, 338 बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना सिमगा द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए प्रकरण में शामिल एक आरोपी प्रवीण मसीह उर्फ बबलू को हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा छद्म नाम बताकर प्रार्थी के साथ जमीन खरीदी बिक्री के नाम पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 02.08.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है।आरोपी- प्रवीण मसीह उर्फ बबलू उम्र 50 निवासी ग्राम विश्रामपुर थाना सिमगा