छत्तीसगढ़ जनपर्ध न्यूज

मामले का संक्षिप्त विवरण:प्रार्थी संदेशन चंदेल उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम गातापार ने थाना पलारी में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने ग्राम पंचायत गातापार से पनखत्ती तालाब को ₹3,73,000 में 05 वर्षों के लिए मछली पालन हेतु लीज पर लिया था। प्रार्थी ने तालाब में ₹3,00,000 का मछली का बच्चा डाला था। दिनांक 19.04.2026 की रात्रि को आरोपियों द्वारा बिना किसी सूचना के उक्त तालाब के पार को फोड़ दिया गया, जिससे प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। जब प्रार्थी दिनांक 20.04.2026 को अपनी पत्नी बबीता चंदेल और भाभी प्रभा चंदेल के साथ इस संबंध में बात करने आरोपियों के घर गए, तो वहां मौजूद आरोपी सास और ससुर ने प्रार्थी और उनके परिवार के साथ अत्यंत दुर्व्यवहार किया। आरोपियों ने अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और प्रार्थी की भाभी प्रभा चंदेल के साथ हाथ-मुक्के से मारपीट भी की।पुलिस की त्वरित कार्रवाई और धाराएं:- शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी. शर्मा के निर्देशानुसार थाना पलारी में तत्काल अपराध क्रमांक 156/26 (मूल अपराध) एवं वर्तमान अपराध क्रमांक 171/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की जांच, घटना स्थल के निरीक्षण और गवाहों के बयानों आदि के आधार पर मामले में BNS की धाराओं के साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(द), (ध), 3(2)(Vक) जोड़ी गई। पंजीबद्ध धाराएं:धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) BNS एवं धारा 3(1)(द), (ध), 3(2)(Vक) SC/ST ACT। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। कि प्रकरण में दोनों आरोपियों को आज दिनांक 13/06/2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम:1. रामायण वर्मा उम्र 57 साल निवासी: ग्राम गातापार, थाना पलारी2. राजकुमारी वर्मा उम्र 54 साल निवासी: ग्राम गातापार, थाना पलारी


