
प्रदेश में प्राचार्यों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रमोशन आदेश जारी होने के बाद पोस्टिंग पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन की प्रमोशन नीति को वैध माना है।
कोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति के बाद पोस्टिंग पर स्टे निरस्त कर दिया, और बीएड अनिवार्यता के साथ प्रमोशन नीति के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज दी है। करीब 15 दिन पहले जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आदेश जारी किया गया है। बता दें, कि पदोन्नति से वंचित शिक्षकों ने प्रमोशन नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब 3500 स्कूलों में प्राचार्य पोस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है।